Ladli Laxmi Yojana

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लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) की सम्पूर्ण जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्मी लक्ष्मी योजना की शुरुआत दिनांक 01 अप्रैल 2007 से  की गई । यह योजना(LADLI LAXMI YOJANA) केवल मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए हे। जिन बालिकाओं का जन्म 01 जनवरी 2006 के बाद हुआ हो। वो बेटी इस योजना का लाभ नीचे दी शर्तों का पालन करके ले सकती हे। 

लाड़ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य

  • मध्य प्रदेश में बेटा ओर बेटी के अंतर को कम करना। ओर लिंग अनुपात मे कमी लाना।

  • मध्य प्रदेश की जनता में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करना।

  • बालिकाओं का स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाना।

  • परिवार नियोजन को प्रोत्साहित कर जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना।

  • खासकर बच्चे की चाह ओर कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना।

  • बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक उनके माता पिता को आश्वाशन देना ।

  • बाल विवाह को रोकना और बालिकाओं की उम्र 18 साल के बाद  शादी के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करना  

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ LADLI LAXMI YOJNA

  • इस योजना के अंतर्गत बालिका को उसके नाम से मध्यप्रदेश शासन की ओर से रूपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र (चेक) जारी किया जाता है ।

  • इस योजना के तहत पंजीकृत बालिका को निम्न समय पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । जेसे

        कक्षा 6 वीं में प्रवेश के दोरान 2000/- रूपये

         9 वीं में  4000/- रूपये,

        कक्षा 11 वीं  6000/- रूपये

        ओर कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति दी जाती है ।

  • जब बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा या  व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेना होता हे तब उनको 25000/- रूपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी ।

  • ओर बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाएगा ।

  • ओर जब बालिका की उम्र 21 वर्ष पूरी हो जाती हे तब, बालिका का विवाह,

  • जो  शासन द्वारा निर्धारित आयु पूरी करने के उपरांत या
  • कक्षा 12 वी की परीक्षा में शामिल होने पर 1.00 लाख रुपये का आखिरी भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के नियम ओर शर्तें (LADLI YOJANA)

  • बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद का होना अनिवार्य हे।

  • बेटी स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत होना चाहिए।

  • बेटी के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी होना चाहिए ।

  • ऐसे माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो,

  • दूसरी संतान के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो ओर उसका प्रमाण उनके पास हो ।
  • दूसरी बार जन्मी बालिका को लाभ लिए जाने हेतु माता/पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।इसके लिए उन्हे प्रमाण देना होगा

  • ऐसा परिवार जिसमें अधिकतम 02 संताने है ओर उनके माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बेटी के जन्म के 05 वर्ष की आयु होने तक उसका पंजीकरण कराया जा सकता है। लेकिन यदि यदि महिला अथवा पुरूष की दूसरी शादी होती है ओर पहले से ही 02 बच्चे है तो फिर  दूसरी शादी से पैदा पुत्री को  लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा ।

  • पहली प्रसूति के समय ही अगर एक साथ 03 बच्चियां होती हे तो फिर तीनों बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

  • अगर महिला जेल में बंद कैदी हे तो भी उस महिला से जन्मी बेटी को भी इस योजन का लाभ मिलेगा।

  • ऐसी बालिका या महिला जो बलात्कार पीड़ित हे ओर वो बालिका जन्म देती हे तो उस बालिका को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।

  • स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 01 वर्ष के स्थान पर 02 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है।

  • विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति/अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे।

  • अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता- पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।

केसे करें  लाड़ली लक्ष्मी योजना  के लिए  आवेदन (How to apply LADLI LAXMI YOJANA)

इस योजना के लिए आप आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र मे जाकर

या फिर online आवेदन भी दे सकते हे। जिसका लिंक हे  लाड़ली लक्ष्मी योजना पर क्लिक करें

ओर भी सरकारी योजना की जानकारी की लिए नीचे क्लिक करें

सुकन्या समृद्धि योजना

 

 

 

 

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